9 से अधिक सिम मिलने पर 50000 जुर्माना एवं फर्जी सिम लेने पर 50 लाख का दंड व 3 साल की जेल

फर्जी तरीके से मोबाइल सिम कार्ड लेने पर जुर्माना या खानी पड़ेगी जेल की हवा, Telecommunication Act 2023 जानिए इस एक्ट के फायदे और नुकसान के बारे में   

Telecommunication Act 2023 | देश में 26 जून 2024 से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। भारत में कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक हो वह पूरी जिंदगी मात्र 9 सिम का उपयोग कर सकता है। अगर उसने 9 मोबाइल सिम (Mobile SIM) से अधिक उपयोग की तो उसे भारी भरकम जुर्माना और 3 साल की सजा भी हो सकती है। जी हां दोस्तों भारत सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है और जल्दी इसका पालन भी शुरू कर दिया जाएगा।

मोबाइल सिम का दुरुपयोग रोकने के साथ ही ऑनलाइन ठगी (Online fraud) पर लगाम करने के लिए केंद्र सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू कर दिया है। इस एक्ट का उल्लंघन किया तो भारी भरकम जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान इसमें है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस (Telecom service) या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति सरकार के पास रहेगी।

गलत तरीके से सिम ली तो होगी 3 साल की सजा

Telecommunication Act 2023 | टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत अब कोई भी व्यक्ति मात्र 9 मोबाइल सिम का उपयोग जिंदगी भर कर सकता है। इससे अधिक सिम अगर संबंधित के नाम पर मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह गलत तरीके से सिम लेने पर 3 साल की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

इन राज्यों के नागरिक मात्र 6 सिम ले सकेंगे

दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत युद्ध जैसी स्थिति में आवश्यक पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेंगे। नए नियमों के तहत जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोग अधिकतम 6 मोबाइल सिम कार्ड अपने पूरे जीवन में ले सकते हैं। (Telecommunication Act 2023) अगर इससे अधिक सिम उनके पास पाई गई तो 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 200000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान है।

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टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की मुख्य बातें

  • देश का कोई भी नागरिक जो सिम कार्ड ले सकेगा
  • 9 से ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड मिलने पर जुर्माना काप्रावधान
  • फर्जी तरीके से सिम लेने पर 50 लख रुपए जुर्माना या 3 साल की जेल
  • इमरजेंसी नेटवर्क के समय सरकार नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस सस्पेंड कर सकती है
  • इमरजेंसी के समय मैसेज के प्रसार को जहां चाहे वहां रोक सकती है
  • प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की समिति लेनी होगी
  • पुराने टेलीकॉम कानून समाप्त हो जाएंगे

नए एक्ट के 39 सेक्शन लागू

Telecommunication Act 2023 | टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव कानून में बदल गया है। इस कानून में टोटल 62 सेक्शन है जिसमें से अभी केवल 39 सेक्शन ही लागू किए जा रहे हैं।

कस्टमर से लेनी होगी अनुमति

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत कंस्यूमर को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों से अनुमति लेनी होगी। (Telecommunication Act 2023) नए एक्ट के तहत टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मेकैनिज्म बनाना होगा जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

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138 साल पुराना टेलीग्राफ एक्ट बदलेगा

Telecommunication Act 2023 | आपको बता दें कि यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह भी यह बल लगा। यह टीआरएआई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।

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