मध्य प्रदेश हाई कोर्ट युवाओं के साथ, शिक्षक भर्ती को लेकर सुनाया बड़ा आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय (MP Teacher Recruitment) 18 वर्ष आयु वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश, युवाओं में खुशी की लहर 

MP Teacher Recruitment Exam | मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। यह निर्णय उन 18 वर्ष आयु वाले उम्मीदवारों के पक्ष में आया है, जिन्होंने 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती  (MP shikshak bharti) परीक्षा की पात्रता परीक्षा पास की थी।

विवाद तब शुरू हुआ जब लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 18 वर्ष की उम्र के उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल तो कर लिया, लेकिन बाद में नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित कर दी। इस असंगति के कारण कई योग्य उम्मीदवार नियुक्ति से वंचित रह गए थे।

MP Teacher Recruitment | मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) का यह निर्णय न केवल एक कानूनी जीत है, बल्कि न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की लड़ाई में धैर्य और सही कानूनी मार्ग अपनाने से सफलता जरूर मिलती है।

18 हजार पदों के लिए किया था आवेदन

MP Teacher Recruitment Exam | इस मुद्दे को लेकर 2022 से 13 याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। यह याचिकाएं उन उम्मीदवारों की ओर से थीं, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में परीक्षा पास की थी।

बाद में डीपीआई एवं ट्राईबल वेलफेयर विभाग (Tribal Welfare Department) द्वारा संयुक्त काउंसलिंग के तहत लगभग 18 हजार पदों के लिए आवेदन किया था। डीपीआई द्वारा जारी नियम पुस्तिका के अनुसार, 1 जनवरी 2022 की स्थिति में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी।

इस आयु सीमा के कारण, याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने डीपीआई द्वारा जारी निर्देशिका और भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।: MP Teacher Recruitment Exam

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हाई कोर्ट ने सुनाया आदेश 

MP Teacher Recruitment Exam | हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायामूर्ति संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ शामिल थे, ने 13 याचिकाओं पर 01 अगस्त 2024 को कॉमन ऑर्डर जारी किया। कोर्ट ने आयु सीमा को घटाने के बजाय आयु गणना की तारीख बदल दी। कोर्ट ने डीपीआई को निर्देशित किया कि 01/01/2024 की स्थिति में याचिकाकर्ताओं की आयु की गणना करके नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।

उम्मीदवारों के लिए नई उम्मीद

MP Teacher Recruitment Exam | इस निर्णय से याचिकाकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और दिनेश चौहान ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की और कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। यह निर्णय न केवल याचिकाकर्ताओं के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि उन सभी उम्मीदवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जो इसी तरह की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं।

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