मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, जोन के आईजी के लिए नया सर्कुलर जारी किया है, (MP police Circular) जिसके बाद
MP police Circular | पुलिस हैडक्वाटर से जारी सर्कुलर से मध्य प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों की मुश्किलें बढ़ गई है। नए सर्कुलर में अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जोनल आईजी, पुलिस कप्तान और पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए है कि पुलिस अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को थाना स्टाफ के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए।
हालही में मुरैना जिले में हिरासत में मारपीट के बाद आरोपी की मौत की घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (MP Police Headquarter) ने सख्त रवैया अपनाया है। पुलिस हेड क्वार्टर (PHQ) ने अब एक नया सर्कुलर जारी किया है।
जिसमें कहा गया है कि सभी जिलों के थानों में पुलिस अभिरक्षा में हिंसा होती है तो यह माना जाएगा की पुलिस कप्तान की मॉनिटरिंग में लापरवाही रही है। :MP police Circular
थानों का औचक निरीक्षण के दिए निर्देश
MP police Circular | मुरैना की घटना के बाद पुलिस हैडक्वाटर किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए सर्कुलर जारी किया है। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकरण में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को थाना स्टाफ द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाए।
इसकी निगरानी हेतु पुलिस अधीक्षक (SP), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) सीएसपी, एसडीओपी, संबंधित स्थान का औचक निरीक्षण और निगरानी करेंगे।
हवालात के बाहर तैनात होगा प्रहरी
MP police Circular | पुलिस हैडक्वाटर द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि आईजी (IG) स्तर पर भी आदेश के पालन हेतु जोन स्तर के जिलों के थानों की हवालातों की जांच की जाए।
ताकि वहां कोई भी बंदी अपने शरीर को नुकसान न पहुंच सके किसी भी कैदी को बिना सुरक्षा के ना रखा जाए और हर समय एक पहेली हवालात के बाहर तैनात किया जाए।
CCTV कैमरा की होगी मॉनिटरिंग
थानों में लगे सीसीटीवी कैमरा की नियमित मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक थाने में सहायक उप निरीक्षक (ASI) स्तर के पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाए। वही यह सुनिश्चित किया जाए कि कैमरे प्रत्येक समय चालू रहे।
थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा इतनी ऊंचाई पर लगा हो कि उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना कि जैसा की। :MP police Circular
MP police Circular | पीएचक्यू (PHQ) द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में यह भी आदेश है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर न्यायालय में पेश करने से पूर्व किसी भी अन्य व्यक्ति से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मिलने ना दिया जाए। जिससे कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ या घटक वस्तुओं का आदान-प्रदान न हो सके। यह भी पढ़िए-👇 अब एनफील्ड बुलेट का राज होगा ख़त्म, मार्केट में लॉन्च हुई जावा की दमदार बाइक, जानिए क्या है खास लाडली बहनाओं के लिए आई बड़ी खबर, 10 सितंबर से पहले इस तारीख को आएगी 16वी किस्त शिप्रा नदी शुद्धिकरण के लिए हटाए जायेंगे 1500 अस्थाई मकान, जानिए पूरी खबर चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, गोल्ड भी 521 रुपए नीचे पंहुचा, क्या रहा आज का भाव नमस्कार दोस्तों…🙏🏻 choupalmedia.com के सभी आर्टिकल सब्जेक्ट एक्पर्ट की डीप रिसर्च और नॉलेज के बाद लिखे जाते है। रिलाएबल सोर्सेस से डाटा कलेक्ट कर आपके लिए इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पब्लिश किए जाते है। हमें विश्वास है की हमारा हर आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाला है।कोर्ट पेशी से पूर्व मिलने पर प्रतिबंध